ऑनलाइन संपत्ति कर

सेल्फ असेसमेंट फॉर्म

विज्ञापन कर

विज्ञापन कर एक ऐसा कर है जो स्थानीय निकायों द्वारा सिर्फ विज्ञापनदाता / एजेंसी से एकत्रित किया जाता है। किसी भी प्रकार के विज्ञापन को उनके क्षेत्र में प्रदर्शित करने के लिए जैसे कि होर्डिंग, दीवार लेखन, गुब्बारे, स्लाइड्स इत्यादि। स्थानीय निकायों का राजस्व विभाग विज्ञापन कर प्रक्रिया के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • आवश्यक पंजीकरण शुल्क एकत्रित करने के उपरांत विज्ञापनदाताओं को विज्ञापन अनुमति जारी करना।
  • विज्ञापन अनुमति को नवीनीकृत करने के लिए नवीकरण शुल्क को इकठ्ठा करना।
  • विज्ञापनों को प्रदर्शित करने के लिए लाइसेंस जारी करना।
  • विज्ञापन करों का इकठ्ठा करना।
  • अनुमति शुल्क की वसूली अगर विज्ञापनों के लिए इस्तेमाल हुई भूमि नगर निगम के अंतर्गत आती है।
  • विज्ञापन होर्डिंगों को पट्टे पर उधार पर देना विज्ञापनदाताओं को विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए।