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सेल्फ असेसमेंट फॉर्म
उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के अंतर्गत सभी नगर निगमों को कतिपय सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। 74 वें संशोधन के अनुसार स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्वों में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार सिटीज़न चार्टर में इन निकायों की मुख्य जिम्मेदारियों में समयबद्ध कार्यक्रम शामिल हैं जिनके द्वारा नागरिकों को मूलभूत सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा सकें।
सिटीज़न चार्टर नगर निगम द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके अंतर्गत सड़क प्रकाश व्यवस्था, परिवहन, स्वच्छता, सड़कों का रखरखाव, जल निकासी, करों और शुल्कों की वसूली, पशु चिकित्सा सेवाएं, मृत पशुओं के शवों का निपटान आदि अन्य समयबद्ध कार्यवाहियों की सूचना नागरिकों तक पहुंचाए जाने का प्रावधान है।
सतत सेवा प्रदान करना।
नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु शीघ्र ही उचित कदम न उठाने पर निम्न कार्यवाही की जाएगी: